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9 मई की हिंसा मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने 12 मामलों में खारिज की रिमांड

इमरान खान पर नौ मई, 2023 को लाहौर कोर कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है), अस्करी टॉवर और शादमान थाने पर हमलों के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। तब से वह लगातार जेल में हैं।

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9 मई की हिंसा मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने 12 मामलों में खारिज की रिमांड          9 मई की हिंसा मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने 12 मामलों में खारिज की रिमांड Reviewed by Prashaant Mulik on July 25, 2024 Rating: 5

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